नई दिल्ली। सरकार आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और देश के अंदर परिवहन के लिए तीन साल तक की अनुमति देने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन का मसौदा जारी कर दिया है। इसे पेट्रोलियम संशोधन नियम, 2026 कहा गया है।मसौदे में साफ कहा गया है कि पेट्रोलियम भरा हुआ या भरने के लिए लाया जा रहा आईएसओ टैंक कंटेनर बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। अनुमति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से लेनी होगी।
आवेदन पीईएसओ के ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। साथ में तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कागजात भी जमा करने होंगे। पूरा आवेदन और सारे दस्तावेज जमा होने के बाद अगर सात कार्यदिवस में पोर्टल पर कोई कमी या आपत्ति नहीं बताई जाती, तो अनुमति अपने आप मंजूर मान ली जाएगी। आयात की यह अनुमति तीन साल तक चल सकेगी। आयात के साथ देश में सड़क मार्ग से कक्षा ए या बी पेट्रोलियम ले जाने की संयुक्त अनुमति भी तीन साल के लिए दी जा सकेगी। अभी परिवहन की अनुमति एक साल की होती है, उसे भी तीन साल करने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। गजट में नोटिफिकेशन उपलब्ध होने के बाद यह अवधि शुरू होगी। सरकार इन सुझावों को देखने के बाद अंतिम नियम जारी करेगी।
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